विलय के अधिनियम, १८००
(ऍक्ट ऑफ़ यूनियन, १८०० से अनुप्रेषित)
विलय के अधिनियम, १८०० यानि ऍक्ट्स ऑफ़ यूनियन, १८००, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित दो अधिनियमों का संयुक्त नाम है, जिनके परिणामस्वरूप, १ जनवरी १८०१ से आयरलैंड राजशाही और ग्रेट ब्रिटेन राजशाही, जोकि पूर्वतः व्यक्तिगत विलय की स्थिति में थे, का पूर्णतः, एक राज्य के रूप में विलय हो गया। यह दोनों दोनों अधिनियम (संशोधनों के साथ) आज भी यूनाइटेड किंगडम में लागू है,[1] परंतु आयरलैंड गणराज्य में इन्हें पूर्ववत कर दिया गया है। इस विलय के बाद दोनों राज्यों के विलय से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम की स्थापना हुई,[2] और साथ ही दोनों देशों के सांसदों का भी विलय हो गया, जिसकी राजधानी लंदन का वेस्टमिंस्टर शहर था।[3][4]
इन्हें भी देखें
संपादित करेंसन्दर्भ
संपादित करें- ↑ Search results - UK Statute Law Database Archived 2017-10-30 at the वेबैक मशीन. Retrieved 6 September 2015.
- ↑ Act of Union 1707, Article 2.
- ↑ "Republic of Ireland – Statute Law Revision Act 1983, "Repeals"". मूल से 29 जुलाई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अगस्त 2016.
- ↑ The Statute Law Revision (Pre-Union Irish Statutes) Act 1962, section 1 Archived 2015-05-28 at the वेबैक मशीन and Schedule Archived 2012-10-11 at the वेबैक मशीन